: दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास नरसिंहपुर न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) के न्यायालय द्वारा दुष्कर्म करने के प्रकरण में आरोपी रामाधर जंघेला पिता रामनारायण जंघेला निवासी ग्राम विहारिया थाना सिवनी को भा.द.स. की धारा 376(2)(i) में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3000/- जुर्माना और भ.द.स. की धारा 366 में 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000/-रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर स्टेशन गंज नरसिंहपुर थाना में प्रकरण दर्ज किया गया था । अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री प्रदीप भटेले ने किया
Vinod Chouksey
Fri, Dec 24, 2021
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