जिला नरसिंहपुर झूठे साबित हुआ शासकीय महिला बाल विकास अधिकारी का आरोप…, पत्रकार अमित भाटिया, अमित जैन निर्दोष बरी

(करेली)
🛑झूठे साबित हुआ शासकीय महिला बाल विकास अधिकारी का आरोप…, वरिष्ठ पत्रकार अमित भाटिया, अमित जैन निर्दोष बरी..❗
🔹सत्य प्रताड़ित हो सकता है..परास्त नहीं.. !
🔹महिला बाल विकास अधिकारी शासन के विरुद्ध लडे थे पत्रकार केश महिला बाल विकास विभाग के भष्टाचार उजागर करने से जुड़ा था मामला अधिकारी ने हरिजन एक्ट के तहत् कर दी थी झूठी शिकायत माननीय न्यायालय के समक्ष हुई सुनवाई सत्य की हुई जीत.. पत्रकार व पत्रकारिता अमित भाटिया अमित जैन की हुई जीत…।
यह कथन वाकई सत्य है। लगभग 7 सालों से चल रहे एक प्रकरण में नगर के पत्रकार अमित भाटिया एवं अमित जैन को गत गुरुवार को जिला मुख्यालय नरसिंहपुर के विशेष न्यायाधीश एंट्रोसिटी माननीय अखिलेश शुक्ला विशेष न्यायाधीश की अदालत से निर्दोष बरी करार दिया गया । लंबे समय 26 अगस्त 2017 से न्यायालय में विचाराणार्थ केस की समय-समय पर हुई सुनवाई एवं साक्ष्य परीक्षण के उपरांत उक्त निर्णय माननीय न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया। विचाराधीन प्रकरण धारा 384,186,506,34 भादवि एवं 3(1) R, 3(1) S, 3(2)va हरिजन एक्ट का प्रकरण जो कि वरिष्ठ पत्रकार अमित जैन अमित भाटिया के विरुद्ध विचाराधीन था । उक्त प्रकरण में पक्षकार गण के विरुद्ध अवैध वसूली का झूठा प्रकरण महिला बाल विकास की तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कोतवाली थाना नरसिंहपुर में पंजीकृत कराया गया था । प्रकरण में गवाह लिखित बयान के विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश श्री अखिलेश शुक्ला द्वारा पक्षकार गण अमित भाटिया एवं अमित जैन को निर्दोष बरी किया गया। ज्ञात हो कि महिला बाल विकास के द्वारा 1 वर्ष पूर्व प्रकरण में भी दोनो निर्दोष बरी हो चुके है। दोनों प्रकरण में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जलज खेमरिया द्वारा की गई।

