नरसिंहपुर

प्रदेश में आबकारी संबंधी अपराधों पर अकुंश लगाने मृत्युदण्ड का प्रावधान के मंत्रि-परिषद के निर्णय पर विधायक श्री पटेल ने धन्यवाद ज्ञापित किया

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बिगत दिवस की बैठक में प्रदेश में आबकारी सम्बन्धी अपराधों को हतोत्साहित करने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के अपराध पर अधिरोपित होने वाली शास्ति दण्ड तथा फाईन में वृद्धि करने के लिए मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम(संशोधन) विधेयक, 2021 का अनुमोदन किया गया है।  इसमें मुख्यत: धारा 49 (ए) के अन्तर्गत जहरीली शराब से सम्बन्धित अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान है। यदि जहरीली शराब के सेवन से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस अपराध के लिए दोषी को आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड और न्यूनतम 20 लाख रूपये तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इससे अपराधों पर नियंत्रण बढ़ेगा।
   संशोधन विधेयक में मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त अपमिश्रित मदिरा सेवन से शारीरिक क्षति होने पर पहली बार में न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 8 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 2 लाख रूपये तक का जुर्माना तथा दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 10 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। इसी तरह मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त अपमिश्रित मदिरा मिलने पर पहली बार में न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 6 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रूपये तक का जुर्माना तथा दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम 6 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 5 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। किसी आबकारी अधिकारी द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अधिनियम के अंतर्गत कर्त्तव्य निष्पादन में बाधा डाले या हमला करे, उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा।
  
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जहरीली शराब बनाने, बेचने वालों के विरुद्ध कानून को और कठोरतम बनाते हुए मृत्युदंड या आजीवन कारावास सहित भारी आर्थिक दंड से दण्डित किये जाने का कानून बनाए जाने के निर्णय को पूर्व राज्य मंत्री व नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने इस निर्णय का स्वागत किया है एवं जिले की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि विधायक श्री पटेल शराब सहित अन्य नशा व व्यसनो से दूर रहने के लिए समाज एवं युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं ओर वे कहते हैं कि नशा नाश का साधन होता है l और इस हेतु उन्होंने जिले सहित अन्य स्थानों पर अनेकों नशा मुक्ति शिविरों के आयोजन किए है और अब मुख्यमंत्री चौहान द्वारा मन्त्रि-परिषद में इसे एक कड़े कानून बनाए जाने पर धन्यवाद व आभार व्यक्त किया है। उक्त जानकारी विधायक मीडिया प्रभारी भागीरथ तिवारी ने दी l

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